अवैध मादक पदार्थ रखने का आरोपी दोषी करार, दो साल की सजा

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने मादक पदार्थ रखने के आरोपी को दोषी करार दिया और गुरुवार को दोषी को दो वर्ष के कारावास तथा दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस आशीष कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 में हापुड़ देहात पुलिस ने सलीम पुत्र और औसाफ अली के निवासी गांव देहपा आज़मपुर पिलखुवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी कि वझीलपुर होते हुए रेलवे फाटक के पास पहुंची जहां खड़े दो युवक पुलिस को देख कर भाग में ले गए जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। सलीम की तलाशी लेने पर उसके पास साढ़े पांच किलो मादक पदार्थ डोडा बरामद हुआ। पुलिस में अन्य साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां न्यायालय ने अवैध मादक रखने के आरोपी सलीम को दोषी करार दिया और दो वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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