हत्या के प्रयास के अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम द्वारा अभियुक्त गण आस मोहम्मद, कासिम, नसीम पुत्र गण रिफाकत व कदीम पुत्र सफायत समस्त निवासी गण ग्राम अनूपपुर डिबाई थाना सिंभावली जनपद हापुड़ को वर्ष 2013 में हुए कातिलाना हमले के अभियुक्तों को गुरुवार को आजीवन कारावास व 41 हजार 500 रुपए (प्रत्येक अभियुक्त गण को) अर्थदंड से दंडित किया।
जनपद हापुड़ के जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज.) कृष्ण कांत गुप्ता ने बताया कि 25 मई 2013 को लगभग 6:30 बजे साय जब मुनकाद पुत्र मुन्तयाज व इमरान पुत्र मुनकाद (पिता-पुत्र) अपने घर पर ग्राम अनूपपुर डिवाइस थाना सिंभावली में बैठे हुए थे तो अभियुक्त गण रिफाकत व उसके तीन पुत्र आस मौहम्मद, कासिम व नसीम तथा कदीम पुत्र सफायत ने मुनकाद के घर में घुसकर गाली-गलौच करते हुए कहा कि सालों तुमने जनरेटर क्यों बंद कर दिया, मुनकाद व इमरान द्वारा यह कहने पर कि हमने जनरेटर बंद नहीं किया है, तेल खत्म होने के कारण जनरेटर बंद हो गया है। इसी बात पर नाराज होकर उपरोक्त पांचों अभियुक्तों ने इमरान व मुनकाद को जान से मारने की नियत से बुरी तरह मारपीट की जिसमें मुनकाद के सिर व नाक की हड्डी व जबड़े की हड्डियां टूट गई तथा मुहं के अधिकांश दांत टूट गए तथा इमरान के भी सिर तथा दोनों पैरों की हड्डियां टूटने पर गम्भीर चोटों के कारण रिपोर्ट दर्ज कराकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण के विरेन्द्र साक्ष्यों के आधार पर माननीय अवर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा अवर न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्रावली जिला एवं सत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज.) द्वारा राज्य की ओर से प्रबल पैरवी करते हुए साक्ष्य पेश किए गए। समस्त साक्ष्यों के आधार पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्तगण आस मौहम्मद, कासिम व नसीम पुत्रगण रिफाकत अली व कदीम पुत्र सफाकत को भ.धारा 147, 304, 326, 325, 324 भा.द.सं. में आजीवन कारावास व 41 हजार 500 रुपए (प्रत्येक अभियुक्त को) के अर्थदंड से दंडित किया। दौराने विचारण अभियुक्त रिफाकत की मृत्यु हो गई।
माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में घटना में गम्भीर रुप से घायल मुनकाद पुत्र मुन्तयाज व उसके पुत्र इमरान को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना झेलने के कारण अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि उनके परिवार को प्रतिकर के रुप में देने का आदेश पारित किया।
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