हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अवैध असलहा रखने के मामले में अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2023 में अभियुक्त रमजानी पुत्र नजीर निवासी मौ0 श्यामनगर थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ द्वारा अवैध असलहा रखना पाया गया था जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 331/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंभावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (11 माह 10 दिवस) तथा 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
धौलाना तहसील पर अधिवक्ताओं ने दरोगा के खिलाफ किया हंगामा
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