हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की अपर सिविल जज जूनियर डिविजन प्रथम/न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने वाहनों से अवैध वसूली करने के मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

मामला साल 2005 का है जब 19 जून को हापुड़ कोतवाली पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने देखा कि दो लोग प्राइवेट बस व अन्य वाहनों के चालक व परिचालकों को डरा धमकाकर पैसे वसूल रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आरोपियों ने भागने का प्रयास किया जिनमें से एक को पुलिस ने पकड़ लिया जिसका नाम नितिश पुत्र राजू निवासी मोहल्ला शंभूपुरा हापुड़ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया।
मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने गुरुवार को आरोपी को दोषी मानते हुए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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