
हापुड के एकेपी इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर लगा
हापुड, सूवि(ehapurnews.com): जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, माननीय अजय कुमार प्रथम के निर्देशन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, माननीय सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में शनिवार को आर्य कन्या इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में पीएलवी अशोक कुमार ने छात्राओं व शिक्षिकाओं को बाल विवाह अधिनियम के बारे में बताया कि हमारे देश में बाल विवाह पूरी तरह निषेध है। सरकार ने विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि कहीं कोई भी व्यक्ति किसी नाबालिक की शादी करता है या करवाता है तो उसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की जाती है। बाल श्रम के बारे में भी छात्राओं को बताया गया कि नाबालिक लड़का या लड़की से किसी भी तरह का कोई भी श्रम कराना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा छात्राओं को नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112 आदि की जानकारी दी। छात्राओं को शारीरिक/यौन उत्पीड़न के बारे में बताया गया।
शिविर में पीएलवी अनुज कुमार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम, दहेज उत्पीड़न व घरेलू हिंसा, निशुल्क पेनल अधिवक्ता के सहायता लेने की जानकारी दी। इस अवसर पर शिक्षिका अनीता जायसवाल, प्रीति अग्रवाल व कालेज के स्टाफ का सहयोग रहा।
एलर्जी, चर्म रोग, गुप्त रोग की पीड़ित महिलाएं अब रविवार को भी डॉ. रुचिका गुप्ता से ले सकेंगी परामर्श: 8979824365























