हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए उसे तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने 26 नवंबर वर्ष 2013 को एक मुकदमा दर्ज किया जिसके अनुसार गांव भदस्याना के पास बंबा पटरी के पास से 135 ग्राम मादक पदार्थ के साथ लियाकत अली पुत्र अली मोहम्मद निवासी ग्राम भदस्याना थाना बहादुरगढ़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी लियाकत अली को दोषी करार दिया और तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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