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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के एक न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई के दौरान रेप के आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी का नाम नईमुद्दीन पुत्र इरशाद निवासी भमेड़ा बाबूगढ़ है।
आपको बता दें कि साल 2015 में बाबूगढ़ थाने में एक तहरीर प्राप्त हुई जिसके अनुसार नईमुद्दीन ने एक महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। बाबूगढ़ पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में चली जहां न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।




























