हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ के पिलखवा के छिजारसी टोल प्लाजा के पास हुए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाने वाले दो आरोपियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और दोनों आरोपियों को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है।
बता दें कि आरोपी सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर ने इसी वर्ष तीन फरवरी को दिल्ली लौट रहे असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाई थी। मामले में पुलिस ने सचिन शर्मा, शुभम गुर्जर और आलिम को गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने सितंबर में तीसरे आरोपी आलिम को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सचिन और शुभम भी जमानत पर बाहर हैं।
जस्टिस एमआर शाह व जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि उच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए कोई कारण नहीं बताया है। ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को खारिज करते हुए दोनों आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने मामले में नए सिरे से विचार के लिए उसे उच्च न्यायालय को वापस भेजा। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को दोनों आरोपियों की जमानत अर्जियों पर आत्मसमर्पण की तारीख से चार सप्ताह के भीतर फैसला करने को कहा।
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