हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल क्षेत्र पचांयत तथा जिला पचांयत (सशोधन) अध्यादेश– 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके आधार पर अब जिला पचांयत अध्यक्ष औऱ ब्लाक प्रमुख को दो साल से पहले नहीं हटाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पचांयत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1916 की धारा-15 में सशोधन किया गया है। इसमें उपधारा-11 में शब्द आधे से अधिक के स्थान पर अन्यून दो तिहाई कर दिया गया है। उपधारा-13 में शब्द एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष कर दिया गया है। इसके आधार पर जिला पचांयत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख को हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत होना जरुरी होगा।
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