हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ में कामर्शियल प्रोपर्टी के मालिक स्टाम्प शुल्क की चोरी में लिप्त है। नियम के मुताबिक यदि कामर्शियल सम्पत्ति मालिक अपनी प्रोपर्टी को किसी व्यक्ति को किराए पर देता है, तो किरायानामा पंजीकृत होना जरुरी है जिस पर स्टाम्प शुल्क लगता है।
हापुड़ में बड़ी तादाद में खासतौर पर रेलवे रोड इलाके में बड़ी तादाद में ऐसी प्रोपर्टियां है जो मोटे किराए पर उठी हैं, परंतु उनका किरायानामा पंजीकृत नहीं है जिस कारण सरकार को स्टाम्प से होने वाली आय से वंचित होना पड़ रहा है। यदि किराए पर उठाए गए भवनों को चिन्हित कर उनसे जुर्माना सहित वसूली की जाए तो सरकार को भारी राजस्व प्राप्त होगा।
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