हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शमा हत्याकांड मामले में पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 9 जून साल 2019 को गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली निवासी शानू ने तहरीर दी कि उसकी बहन शमा की गला घोट कर हत्या कर दी गई है। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गांव बदरखा निवासी मृतका के पति लताफत समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 5 लोगों के नाम रिपोर्ट से निकाल दिए। इसके बाद पुलिस ने पति लतापत और देवर नासिर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे ने लताफत को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए दंडित किया है जबकि देवर नासिर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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