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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो तृतीय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 21,500 के अर्थदंड से दंडित किया है.
26 जनवरी साल 2017 को मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के गांव माछरा निवासी आरोपी ने गढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. शनिवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो तृतीय कमलेश कुमार ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 21,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
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