हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : हापुड़ के जिला कृषि अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई खाद विक्रेता ओवर रेटिंग करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्द आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि खाद विक्रेता कृषकों को उर्वरक का वितरण किसान को कृषि जोत एवं फसल के अनुसार निर्धारित विक्रय मूल्य पर ही उर्वरकों का वितरण किया जाए। उर्वरकों का अनावश्यक भंडारण कदापि न किया जाए साथ ही कृषकों को यदि कोई उर्वरक विक्रेता अन्य कोई उत्पाद खरीदने हेतु बाध्य करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी उर्वरक विक्रेता पीओएस मशीन के माध्यम से ही शत प्रतिशत उर्वरकों का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे. सभी उर्वरक विक्रेता, व्यावसायी अनिवार्य रुप से स्टाक पजिका, विक्रय पंजिका, रसीद का रखरखाव करेंगे।
एलर्जी, चर्म रोग व झड़ते बालों की समस्याओं के लिए सम्पर्क करें: 9837509509


























