हापुड़,सूवि(ehapurnews.com): व्यक्तिगत शौचालय के लिए अब भी जो पात्र लाभार्थी बच गए हैं वे ऑन लाइन आवेदन इसके लिए विभाग के पोर्टल पर कर सकते हैं। विभाग द्वारा उनकी पात्रता की जांच करने के बाद उनको लाभ दिया जाएगा। ऐसे ही व्यक्तिगत शौचालयों , पंचायत भवन, अंतेष्टि स्थल जो किन्ही कारणों या तकनीकी खामी से निष्प्रयोज्य हो गए हैं उनके रेट्रोफिट के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।यह जानकारी जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने दी।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज दो के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवेदन sbm.gov.in/sbmphasew/homenew.aspx पर application from for IHHL पर रजिस्टर करना होगा।
आवेदन अपने स्मार्ट फोन,कम्प्यूटर, लेपटाप, जन सुविधा केंद्र, साइवर कैफे आदि से कर सकते हैं। ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन के बाद लागिंग आईडी व पासवर्ड प्राप्त हो जायेगा।उसे रिफरेंस नम्बर भी मिल जायेगा। पंचायती राज विभाग द्वारा जांच के बाद लाभार्थी पात्र पाया जाता है तो उसे व्यक्तिगत शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान कर दी जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि खुले में शौच मुक्त की स्थिति को बनाए रखने के लिए पूर्व में बनाए गए शौचालय जो तकनीकी कारणों से प्रयोग करने लायक नहीं रह गए हैं उन्हें रेट्रोफिट वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध सैनिटेशन मद से की धनराशि कराने का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज विभाग के पोर्टल panchayatiraj.up.nic.in पर ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन, अंतेष्टि स्थल व व्यक्तिगत शौचालय की मांग हेतु आवेदन अंतर्गत आवेदन का प्रकार रेट्रोफिटिंग आपस्न में आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है। रेट्रोफिट के लिए सेफ्टी टैंक होने पर आउटलेट पर सोखता गड्ढा के लिए, एक गड्ढे वाले शौचालय का दो गड्ढे में बदलने के लिए, जेंक्शन चेंबर निर्माण के लिए, सुपर स्ट्रेक्चर कार्य के लिए और पैन ट्रैप, पानी की टंकी , दरवाजा आदि के लिए आवेदन की व्यवस्था की गई है। विभाग द्वारा आवेदनो की जांच के बाद उसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।





























