हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए गाजियाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आठ साल की सजा सुनाई है और चार हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
बता दें कि 25 फरवरी 2006 को पिलखुवा की रहने वाली एक किशोरी पिलखुवा में ही स्थित एक फैक्ट्री में काम करती थी जिसे साथ काम करने वाले सुलेमान किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ले गया और पीड़िता को बंधक बनाकर जबरन दुष्कर्म किया. मामले की सुनवाई गाजियाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली जहां न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने सुलेमान को दोषी मानते हुए 8 साल की सजा सुनाई और ₹4000 का अर्थदंड भी लगाया.
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