AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी के जान लेवा हमलावरों की जमानत की अर्जी रद्द










हापुड़, सीमन (ehapurnews): जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ श्री बृजेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा आज दिनांक 22-04-2022 को अभि०गण सचिन शर्मा व शुभम गुर्जर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष व अभि० गण के अधिवक्ता द्वारा की गई लंबी बहस के उपरांत (ए० आई० एम० आई० एम०) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने की नियत से किये गए हमले के अभि० गण की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।
अभियोजन पक्ष की ओर से राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) जनपद हापुड़ कृष्णकांत गुप्ता.द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि दिनांक 03-02-2022 को सायं लगभग 5:20 बजे असदुद्दीन ओवैसी मेरठ के किठौर से जनसंपर्क करके अपनी लैंड रोवर डिस्कवरी गाड़ी से दिल्ली जा रहे थे जैसे ही गाड़ी छिजारसी टोल प्लाजा पर पहुंची तो दो हमलावरों ने जान से मारने की नियत से असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर अपने हाथों में लिए पिस्टलों से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी लेकिन असदुद्दीन ओवैसी गाड़ी में नीचे छीप जाने के कारण बाल-बाल बचे!
उपरोक्त घटना की रिपोर्ट उनके साथ गाड़ी में बैठे शमीम अहमद द्वारा थाने पर पंजीकृत कराई गई जिस पर थाना पिलखुवा में मु० अ० सं० 45/22अं० धारा 307 आईपीसी व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत हुआ।
सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना की सीसीटीवी फुटेज (टोल प्लाजा पर) के आधार पर अभि०सचिन शर्मा को घटना में प्रयुक्त में मय एक अदद पिस्टल 9 mm व 7 अदद जिंदा कारतूस 9mm व घटना में प्रयुक्त अल्टो कार के साथ गिरफ्तार किया तथा उसके सह-अभि० शुभम गुर्जर को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर 1अदद पिस्टल 7.65mm व 9 कारतूस जिन्दा 7.65mm बरामद हुए।
विवेचना में घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज व चश्मदीद साक्षियों ने बताया कि घटना कारित करने वाले दोनों अभि० गण मौके घटना कारित करने के बाद पिस्टल लहराते हुए भाग गए थे क्योंकि दोनों अभि० गण के हाथों में ऑटोमेटिक पिस्टल थी और उनके द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी इसलिए मौके पर किसी व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में न डालकर उक्त दोनों हमलावरों को पकड़ने की कोशिश नहीं की अभि० सचिन द्वारा गिरफ्तारी के उपरांत घटना का कन्फेस करते हुए बताया गया कि माननीय सांसद को मारने का उद्देश्य केवल एक बड़ा हिंदूवादी नेता बनने के लिए लोकप्रिय होना था! जिसके लिए उसने अपने साथी शुभम गुर्जर का सहयोग लेते हुए एक अपने अन्य साथी आलिम नि०-नंगला मल थाना मुंडाली जनपद मेरठ से उपरोक्त घटना में प्रयुक्त पिस्टलें व कारतूस लिए थे!
जिला शासकीय अधिवक्ता (फ़ौज०) ने अभियोजन की और से लंबी बहस करते हुए बताया कि यह घटना अभि० गण द्वारा ऐसे समय पर की गई थी जिस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे यदि इस घटना में मा० संसद घायल हो जाते, इससे ना केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता घटना के दौरान माननीय सांसद की गाड़ी लैंड रोवर डिस्कवरी में भी बुलेट के 3 छिद्र व परीक्षण के दौरान गाड़ी के अंदर से बाई ओर के दोनों दरवाजे से तीन बुलेट भी बरामद हुए थे!
सांसद की गाड़ी में अपनी सीट पर नीचे छिप कर बैठ गये थे इसलिए बाल-बाल बचें!
माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा अभियोजन की ओर से DGC (Crime) कृष्णकान्त गुप्ता की लंबी बहस सुनने के उपरांत,जिसमें पुलिस द्वारा 398 पेज की चार्जसीट प्रेषित की गई थी दोनों अभि० गण सचिन शर्मा व शुभम गुर्जर की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 307 आईपीसी व 7 क्रि० लॉ अमेंडमेंट एक्ट में निरस्त कर दी।







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