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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. न्यायालय ने शाकिर पुत्र मौबीन निवासी गुलावठी को जेल भेज दिया है.
बताते चलें कि जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में साल 2017 में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें गुलावठी के शाकिर पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई जहां सोमवार को आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 30,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
































