हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ के आदेशानुसार लवली जायसवाल, न्यायाधीश / प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ द्वारा यह जानकारी दी गयी कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई, 2022 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय प्रांगण हापुड़ में तथा जनपद के समस्त बाहृय न्यायालय व समस्त तहसील स्तर में किया जा रहा हैं जिसमें वादकारी तथा अधिवक्तागण कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, समस्त निस्तारित योग्य वादों का निस्तारण करा सकेंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव / न्यायाधीश, लवली जायसवाल, द्वारा जनपद न्यायाधीश बृजेन्द्र मणि त्रिपाठी के निर्देशानुसार बताया गया कि “इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा – 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व सम्बन्धी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया सुखाधिकारी व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), बैंक के प्रीलिटिगेशन विवाद व अन्य सम्यक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता हैं। समस्त विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलों को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करवाकर लाभ उठा सकते हैं। जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बृजेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा बताया कि उत्तक राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन द्वारा जारी कोविड-19 में संबंधित समस्त गाइड लाइंस का अक्षरत: पालन किया जाएगा तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जाएगा।
































