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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): देश में बेटियों की शादी की उम्र अब जल्द ही 18 से बढ़कर 21 साल हो जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करेगी। फिलहाल देश में पुरुषों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और बेटियों की 18 वर्ष है। सरकार बाल विवाह निषेध कानून स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करने की तैयारी में है जिसके चलते बेटियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बनी टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी।
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