
नाबालिग से रेप पर 10 साल जेल में पीसेगा चक्की
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले मेें एक अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया है।
अभियुक्त हर्ष पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम सोटावाली थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर मु0अ0सं0 158/2022 धारा 363, 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 22.06.2022 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया
मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 05.11.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय एडीजे स्पेशल / पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ०नि० श्री धारा सिंह एवं पैरोकार म0का0 मोनू मलिक व कोर्ट मोहर्रिर है०का० प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।
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