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नाव संचालन में पंजीकरण व बीमा होगा जरूरी
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अब नाव संचालन में पंजीकरण और बीमा जरूरी होगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने जल परिवहन को कानूनी जामा पहनाने की तैयारी कर ली है। कैबिनेट की बैठक में यूपी के अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके जरिए जलियानो और सभी लोगों के पंजीकरण, सुरक्षा मानकों को और प्रबंधन व्यवस्थित किया जाएगा। पंजीकरण शुल्क ₹50 प्रति नाव होगा। हाथ से चलने वाली नाव के लिए ₹50 पंजीकरण शुल्क प्रस्तावित है। नाव के लिए पंजीकरण और बीमा जरूरी होगा।
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