
23 अक्टूबर-2026 को शुष्क दिवस घोषित
हापुड, सूवि(ehapurnews.com):अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 807/सी.ई.ओ.-2-98/4-2002, दिनांक 24.09.2026 एवं उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-811ई-2/तेरह -2026-38/2014-230964, आबकारी अनुभाग-2. लखनऊ दिनांक 09 अक्टूबर 2026 एवं कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 901/सी0ई0ओ0-2-98/4-2002 दिनांक 09-10-2026 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक के 05 एवं खण्ड शिक्षक के 06 निर्वाचन क्षेत्रो के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 में मतदान दिवस दिनांक 23-10-2026 (शुक्रवार) पर शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।
उक्त के क्रम में जनपद हापुड में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड शिक्षक के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 में लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबन्धित करने हेतु मैं कविता मीना, जिला मजिस्ट्रेट संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा जनपद हापुड़ की समस्त आबकारी दुकानें देशी शराब, विदेशी / बीयर, मॉडल शॉप, रेस्टोरेन्ट / क्लब बार, सैन्य कैन्टीन, डिनेचर्ड स्प्रिट एफ.एल. -39, थोक अनुज्ञापन व फुटकर बिकी की दुकाने तथा उनकी बिकी के लिये स्वीकृत अन्य अनुज्ञापनों को मतदान की तिथि 23-10-2026 (शुक्रवार) को मतदान समाप्ति तक बन्द रखने का आदेश देती हूँ। उपरोक्त बंदी की अवधि के लिये अनुज्ञापियो को कोई प्रतिफल देय नही होगा।
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