
किसान क्षति फसल की सूचना दें
हापुड, सूवि(ehapurnews.com):जनपद हापुड़ में जिन कृषकों ने फसल बीमा कराया है ऐसे कृषकों से अपील है कि विगत दो – तीन दिनों से तेज हवाओं के साथ हो रही वर्षा से यदि अधिसूचित फसल की क्षति हुई है तो किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नुकसान की क्लेम हेतु तत्काल इसकी सूचना शीघ्र देने के लिए भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 14447 या कृषि विभाग के किसान कॉल सेंटर नंबर – 0522- 2317003 या क्रॉप इंश्योंरेंस एप या वाट्सऐप चैटबोट न. 7065514447 या फिर नेशनल क्रॉप इंश्योंरेंस पोर्टल pmfby.gov.in का उपयोग कर सकते हैँ।
यदि किसान भाई क्रॉप इंश्योंरेंस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हैँ तो क्षतिग्रस्त फसल की फोटो लेकर अपलोड करना रहेगा।
किसान भाई 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना दिए गए नंबरों पर करें।
जनपद में खरीफ की अधिसूचित फसल धान है।
वर्तमान में यदि धान कटाई के उपरान्त खेत में ही पड़ा है और ये अवधि 14 दिन के अंदर है और तेज हवा के साथ बारिश से नुकसान हुआ है तो किसान भाई तत्काल इस नुकसान की सूचना दिए हुए नंबरों पर करें।
अधिक जानकारी के लिए जनपद हापुड़ में नामित फसल बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योंरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया के जनपद प्रतिनिधि श्री अमित के मोबाइल नंबर 8090980967 पर संपर्क करें।
तहसील हापुड़ में फसल बीमा कंपनी के बीमा समन्वयक श्री पुनीत कुमार शर्मा ( मो. 9125163422), तहसील गढ़ मुकतेश्वर के किसान भाई फसल बीमा कंपनी समन्वयक श्री धीरेन्द्र सोलंकी ( 9756482038) और तहसील धौलाना के किसान भाई बीमा कंपनी समन्वयक श्री देशराज सिंह ( मो. 9873087500) को 72 घंटे के अंदर नुकसान की सूचना दें।
इस बीमा कंपनी का कार्यालय नगर कोतवाली के बगल में उपकृषि निदेशक कार्यालय परिसर में स्थित है जहाँ नुकसान की सूचना दी जा सकती है।
किसान भाइयों से अपील है कि धान की खड़ी फसल में तेज हवाओं के साथ हुई वर्षा से नुकसान की स्थिति में ‘जलभराव’ को कारण ना बतायें।
धान की खड़ी फसल के लिए ‘जलभराव’ एक कारण के रूप में अधिसूचित नहीं है।
कटाई के उपरान्त 14 दिन की अवधि के भीतर खेत में रखी धान की फसल को चक्रवाती वर्षा, चक्रवात, बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से नुकसान फसल बीमा में जोखिम अधिसूचित है।
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