
दो गैंगस्टर को साढे तीन वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो अभियुक्तों को 03 वर्ष 05 माह का कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
अभियुक्तगण 1. सोनू उर्फ टोटा पुत्र सुन्दर निवासी अतरपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ व 2. शाकिर पुत्र ततीर निवासी चिडावक थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा गैंग बनाकर नकबजनी करने जैसे आपराधिक क्रिया-कलापों में संलिप्त था, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 670/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 10.01.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को मा० न्यायालय ADJ/FTC द्वि
मोना ड्रीम गैलरी से 999/- की शॉपिंग पर 1 GIFT FREE: 9927143205, 7817840559





















