
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में ’हापुड़ पुलिस’ द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में एक अभियुक्त को 09 वर्ष 07 माह का साधारण कारावास व 5,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया है।
थाना हापुड़ नगर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त इरशाद पुत्र आस मौहम्मद निवासी रुकनपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने की दुस्साहसिक घटना की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 51/2017 धारा 307, 34, 482 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 13.03.2017 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।
अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी द्वितीय हापुड़ द्वारा 09 वर्ष 07 माह का साधारण कारावास व 5,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अभियोजन विभाग से आशीष कुमार (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री रामवीर सिंह यादव एवं पैरोकार म० है०का0 मधु व कोर्ट मोहर्रिर म० है०का० अंजली तोमर का विशेष योगदान रहा
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