
जानें क्या है नई व्यवस्था राशन कार्ड धारकों के लिए
हापुड, सूवि(ehapurnews.com):जनपद के राशन कार्डधारकों एवं नागरिको के लिए यह खास खबर है कि शासन द्वारा राशन कार्ड एवं यूनिट जोड़ने की प्रक्रिया में संशोधन करते हुए ई-केवाईसी आधारित नई व्यवस्था लागू की गई है। शासनादेश के क्रम में अब नया राशन कार्ड बनवाने अथवा राशन कार्ड में नई यूनिट जोड़ने के आवेदन पर पूर्ति निरीक्षक के डिजिटल हस्ताक्षर के उपरान्त संबंधित राशन कार्ड व यूनिट को तत्काल पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले उसे “ड्राफ्ट राशनकार्ड सूची” में रखा जाएगा।
नई व्यवस्था के प्रमुख बिंदुः-नया राशन कार्ड अथवा नई यूनिट आवेदन स्वीकृत होने के बाद पहले ड्राफ्ट राशनकार्ड सूची में प्रदर्शित होगी।
ड्राफ्ट सूची में शामिल होने के बाद आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस०एम०एस० के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी कि राशन कार्ड / यूनिट ड्राफ्ट सूची में सम्मिलित कर दी गई है तथा सभी नये सदस्यों
की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।
ड्राफ्ट राशनकार्ड में शामिल सभी सदस्यों द्वारा किसी भी उचित दर दुकान (FPS) पर जाकर ई-केवाईसी पूर्ण कराने के बाद ही राशन कार्ड / नई यूनिट को पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाएगा।
जिन सदस्यों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगी, उनका नाम पात्रता सूची में प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
नई जोड़ी गई यूनिट को ई-केवाईसी पूर्ण होने के उपरान्त ही पात्रता सूची में प्रदर्शित किया जाएगा। ड्राफ्ट राशनकार्ड की सूची विभागीय लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी तथा ड्राफ्ट सूची में सम्मिलित यूनिटों की
ई-केवाईसी की स्थिति पृथक रूप से प्रदर्शित होगी।
ई-केवाईसी से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था भी ड्राफ्ट राशनकार्ड सूची पर लागू होगी। 0 से 05 वर्ष तक के बच्चों के संबंध में विशेष व्यवस्था
वर्तमान व्यवस्था में 0 से 05 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य नहीं है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार ऐसे बच्चों को माता की ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद माता के साथ पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाएगा। नई जोड़ी गई 0 से 05 वर्ष तक की आयु की यूनिट को भी बिना ई-केवाईसी के पात्रता सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा। ऐसे बच्चों की पहचान के लिए आवेदन के समय अंग्रेजी में नाम, लिंग, आधार संख्या एवं जन्मतिथि सहित आवश्यक विवरण दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा।
जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों से प्रशासन ने अपील है कि यदि उनके परिवार में नया राशन कार्ड बनवाया गया है अथवा नई यूनिट जोड़ी गई है, तो ड्राफ्ट सूची में नाम आने के बाद संबंधित सभी पात्र सदस्यों की ई-केवाईसी किसी भी नजदीकी उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाकर अवश्य पूर्ण कराएं, ताकि उनका नाम पात्रता सूची में सम्मिलित किया जा सके और उन्हें नियमानुसार खाद्यान्न का लाभ प्राप्त हो सके।
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