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हापुड के गैंगस्टर को कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में एक आरोपी को 03 वर्ष 05 माह का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
अभियुक्त नवीन पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम बछलौता थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा गैंग बनाकर चोरी करने जैसे आपराधिक क्रिया-कलापों में संलिप्त था, जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर मु0अ0सं0 269/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 09.07.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
31 अगस्त 2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय ADJ/FTC द्वितीय गैंगस्टर एक्ट हापुड़ द्वारा 03 वर्ष 05 माह का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से श्री आशीष कुमार (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री नीरज कुमार एवं पैरोकार म0का0 मोनू व कोर्ट मोहर्रिर म० है0का0 अंजली का विशेष योगदान रहा ।
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