
21.15 लाख के चेक बाउंस के मामले में पक्का बाग निवासी को दो वर्ष का कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): चेक बाउंस के मामले में हापुड़ सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय न्यायालय ने दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 35 लाख का अर्थदंड भी लगाया है।
परिवादी के अधिवक्ता सचिन कुमार गुप्ता नंदी एडवोकेट ने बताया कि हापुड़ के देवलोक कॉलोनी निवासी सरबचन सिंह ने की राज ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म है। वर्ष 2018 में उन्होंने पक्का बाग निवासी राजेंद्र कुमार की फर्म दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी को अलग-अलग तिथियों में करीब 21.15 लाख रुपये का धान बिक्री किया था।
धान बिक्री के एवज में राजेंद्र कुमार ने करीब 21.15 लाख रुपये का चेक दिया था। पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण बैंक ने चेक बाउंस कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण लेते हुए आरोपी के खिलाफ वाद दायर किया।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी राजेंद्र कुमार को दोषी करार दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय असगर अली ने दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड लगाया है।
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