
किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 17 फरवरी 2021 को एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय बहन सुबह करीब 11 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई और काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की।
पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के साथ ही मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान मुकदमे में दुष्कर्म समेत अन्य धाराएं बढ़ाई गईं और विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फहीम निवासी ग्राम ललियाना थाना किठौर मेरठ
और गोपी उर्फ गगनदीप निवासी ग्राम ढकिया जाफतानगर थाना रेहड बिजनौर को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसके अलावा अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोनों दोषियों को दो-दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। दोषी फहीम को आईपीसी की धारा 363 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। वहीं धारा 366 के तहत भी फहीम को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले में दोषियों को सजा मिलने से पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
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