
पुलिस पर गोली चलाने वा,ए बदमाश को मिली सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी, पुलिस मुठभेड़ व आर्म्स एक्ट के अभियोग में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त कन्हैया द्वारा चोरी करने, पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने व अवैध असलहा बरामद होने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 88/2022 धारा 457, 380, 411 भादवि, मु0अ0सं0 114/2022 धारा 307, 34 भादवि व मु0अ0सं0 117/2022 धारा 3/25/28 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किये गये थे। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि 04 वर्ष 01 माह 27 दिवस का कारावास व 3,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी कन्हैया पुत्र संतराम निवासी ग्राम रहमतनगर थाना सिविल लाइन्स जनपद मुजफ्फरनगर है।
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