
नक्शों को वैध करने के लिए शुल्क में 75 फीसदी की छूट
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जिला पंचायतों की ओर से स्वीकृत किए गए नक्शों और उन पर बने मकानों को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी उलझनों को शासन ने समाप्त कर दिया है। शासन ने 18 जून को आदेश जारी कर ऐसे भवनों को नियमित (वैद्य) करने की प्रक्रिया तय कर दी है।
सबसे बड़ी राहत यह है कि 200 वर्गमीटर तक के भूखंडों पर बने आवासीय भवनों को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% छूट दी जाएगी जबकि भू-उपयोग के विपरीत होने वाले अन्य निर्माणों व टाउनशिप को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 75% की छूट मिलेगी। प्रमुख सचिव आवास ने पी. गुरुप्रसाद ने गुरुवार को आदेश जारी किया।
एक अप्रैल 2026 तक के नक्शों को मिलेगा लाभः
जिला पंचायतों द्वारा एक अप्रैल 2026 तक स्वीकृत किए गए नक्शों और उनके आधार पर बने या निर्माणाधीन भवनों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत वैध किया जाएगा। जिला पंचायतों को भी आदेश दिया गया है कि वे एक अप्रैल 2026 तक स्वीकृत सभी नक्शों की प्रमाणिक सूची शासन को 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराए।
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