
बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने पर 5-5 लाख का जुर्माना
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ में बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचने वालों पर 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड माननीय न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा लगाया है। यह फर्म है समीर कन्फेक्शनरी शेखपुरा खिचरा धौलाना तथा वेद प्रकाश मनोज कुमार किराना स्टोर पिलर नंबर 28 गांव खेड़ा पिलखुवा है।
इसके अतिरिक्त प्रिशा आइसक्रीम इंद्रगढ़ी हापुड़, नरेश सिंघल भगवती गंज हापुड़, निकुंज ब्रादर्स पक्का बाग हापुड़, विजय कुमार यादव गांव रामपुर पर 25-25 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। साथ ही पवन किराना स्टोर गढ़मुक्तेश्वर, सचिन पनीर भंडार पिलखुवा, सीताराम स्वीट्स कुचेसर, समीर कन्फेक्शनरी शेखपुरा खिचरा पर 20-20 हजार रुपए अर्थदंड आरोपित किया है।
जबकि बहादुरगढ़ के भारत सरसों पिलाई केंद्र, समीर कन्फेक्शनरी शेखपुरा खिचरा धौलाना से लिए खुला सरसों का तेल तथा खिलौना ब्रांड का सरसों का तेल अधोमानक पाए जाने पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
VIKAS GLOBAL SCHOOL || ADMISSION OPEN: NURSERY TO IX & XI : 8710848586, 8710868788























