
हापुड़ में डुप्लीकेट वोटर्स का होगा पुनः सत्यापन
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निर्वाचन नामावली 2025-26 के अंतर्गत संभावित एक से अधिक बार अंकित मतदाताओं के पुनः सत्यापन कार्य के निर्देश दिए गए है। इस क्रम में डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी कविता मीना नेग्राम पंचायतों में डुप्लीकेट मतदाताओं का पुनः सत्यापन करने के निर्देश दिए है। संबंधित ग्राम पंचायत के बीएलओ को डुप्लीकेट वोटर्स की लिस्ट सौंपी गई है। बीएलओ के माध्यम से सत्यापन कराए जाने के बाद उन्हें उनके वास्तविक निवास स्थान पर बने रहने के लिए एवं यथावश्यक नियमानुसार विलोपित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने बताया कि जनपद के विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर समान रूप से प्रदर्शित हो रहे है तो ऐसी दशा में निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण 2025-26 डुप्लीकेट वोटर के सत्यापन के समय सत्यापनोपरान्त, सामात्त्य रूप से निवास करने वाले ग्राम पंचायत में उस मतदाता का नाम रखते हुए अन्य ग्राम पंचायत से नियमानुसार विलोपित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यदिकिसी विकास खण्ड में ऐसे व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति/माता का नाम एवं लिंग समान है तथा वह सत्यापन के उपरान्त सही पाए गए हैं तो प्रमाणीकरण स्वरूप उनके आधार कार्ड के अंतिम 04 अंक भी बीएलओ द्वारा अंकित किया जायेगा, ताकि डी-डुप्लीकेशन में उनका नाम अपमार्जित (डिलीट) न हो। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि ग्राम के ऐसे मतदाता जिनका नाम डुप्लीकेट सूची में है, वह बीएलओ को अपने आधार कार्ड के अंतिम 04 अंक अवश्य उपलब्ध करा दें, अन्यथा उनका नाम मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम होने पर, अपमार्जित कर दिया जायेगा। उन्होंने बीएलओ को डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराकर पुनः सत्यापन के निर्देश दिए।
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