
बलवीर हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गाड़ी कुर्क
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर पुलिस ने बालवीर हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गाड़ी को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी हापुड़ के आदेश पर की गई है।
19 जनवरी को थाना कपूरपुर क्षेत्र में स्थित गांव पारपा के बालवीर की गला घोट कर हत्या कर शव को धौलाना क्षेत्र में रजवाहे के पास फेंक दिया था। पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए गांव पारपा के रोहताश, उसके भाई सोनू, सतीश और साजिद को गिरफ्तार किया था। कपूरपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था जिसकी जांच हाफिजपुर थाना प्रभारी को सौंपी थी। हाफिजपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि रोहताश ने ग्राम पारपा के बलवीर से करीब 25 लाख रुपए उधार लिए थे। जब बालवीर ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर हत्या की थी। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की जांच करने पर पता चला कि मुख्य आरोपी रोहताश ने बलवीर के 25 लाख रुपए में से 5.9 लाख रुपए से गाड़ी खरीदी थी। इस गाड़ी का इस्तेमाल वारदात में किया गया था। अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई अन्य संपत्तियों की जानकारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को कुर्क कर लिया है।
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