
हापुड, सीमन ( ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध चाकू एवं अवैध शराब बरामद होने केे मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
वर्ष 2021 में अभियुक्त प्रमोद से अवैध चाकू एवं अवैध शराब बरामद होने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 59/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0स0 60/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमो में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 03 माह 19 दिवस का कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी प्रमोद पुत्र कैलाश निवासी मौहल्ला नंगला कस्बा व थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
























