
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पात्र आवेदन करें
हापुड, सूविehapurnews.com ):मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद में शेष 159 जोड़ों का माह फरवरी 2026 में संभावित तिथियां 4,5,6,8,10,12,14,16,19,20,21,24,25 एवं 26 फरवरी में विवाह संपन्न होना प्रस्तावित है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद हापुड़ के लिए निर्धारित 254 जोड़ों के लक्ष्य के सापेक्ष 95 जोड़ों का विवाह सम्पन्न हो चुका है, शेष 159 जोड़ों का विवाह माह फरवरी, 2026 की तिथियाँ:-4,5,6,8,10,12, 14,16,19,20,21,24,25 एवं 26 में होना प्रस्तावित है।योजनान्तर्गत पात्र आवेदक उपरोक्त तिथियों में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम अन्तर्गत वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
योजनान्तर्गत पात्रता की शर्ते निम्नवत हैः-1. कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो।2. कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों।3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रु0 3.00 लाख तक हो।
- सामूहिक विवाह योजना के पोर्टल पर किये गये आवेदन में विवाह की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु विवाह की तिथि को 21 वर्ष पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।6. विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्याग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
योजनान्तर्गत निर्धारित देय धनराशि 01 लाख रुपये में से कन्याओं के बैंक खाते में रूपये 60,000/- की धनराशि, तथा विवाह-कार्यक्रम के लिये रु0 25,000/- का सामान उपहार स्वरूप एवं रु0 15,000/- कार्यक्रम व्यवस्था एवं आयोजन पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।
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