
चेंबर की भूमि भवन बिक्री का मामला पहुंचा न्यायालय में
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ कमोडिटी लिमिटेड हापुड़ पूर्व नाम चेंबर ऑफ कॉमर्स के भूमि एवं भवन की बिक्री व नीलामी का मामला वर्तमान में सिविल न्यायालय में प्रचलित है। एक पक्ष खरीददार तरुण खरबंदा द्वारा वर्तमान प्रबंध समिति के आदेश से क्षुब्ध होकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 30143/2025 योजित की। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 31.10.2025 को आदेश पारित करते हुए याची को यह लिबर्टी प्रदान की कि याची common low remedy apply कर सकता है। मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रय याची तरुण खरबंदा द्वारा माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम हापुड़ के न्यायालय में वाद संख्या 174/2025 तरुण खरबंदा बनाम हापुड़ कमोडिटी लिमिटेड आदि योजित किया गया है। जिसमें आपत्ति/सुनवाई हेतु 12 जनवरी 2026 नियत है। जिससे स्पष्ट है कि हापुड़ कमोडिटी लिमिटेड हापुड़ के भूमि एवं भवन के विक्रय का मामला वर्तमान में मा. सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। भूमि एवं भवन के विक्रय के संबंध में कोई अग्रिम कार्यवाही मा. न्यायालय के निर्णायाधीन होगी।
Brainwaves International School: Admissions Open 2025-26 (Playgroup – Grade XI)

























