
चैम्बर की जमीन को लेकर आया निर्देश
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ चैम्बर की भूमि व भवन बिक्री के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण में गए प्रथम खरीददार पक्ष की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि प्रथम पक्ष सिविल कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करें।
खरीददार पक्ष के सूत्रों ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर वह सिविल कोर्ट में वाद दायर करेंगे। समझा जाता है कि चैम्बर की चल-अचल सम्पत्ति की बंटवारा करने वालों के लिए यह एक धक्का है।
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