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नाबालिग से दुष्कर्म पर 10 वर्ष का कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):एक नाबालिग को अपने प्रैमजाल में फंसा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को अदालत ने 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।अभियुक्त गांव चमरी का सत्यम् उर्फ आशिक है
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