
बकरे व बकरी चोरी करने पर दो साल की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा पशु चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
अभियुक्त शौमिन उर्फ मुन्नु द्वारा वर्ष 2018 में भैंस व वर्ष 2022 में बकरे एवं बकरी चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 284/2018 धारा 379 भादवि व मु0अ0सं0 63/2022 धारा 379, 411 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 02 वर्ष का साधारण कारावास व 9,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी शौमिन उर्फ मुन्नु पुत्र यामीन निवासी ग्राम वैट थाना सिम्भावली जनपद हापु़ड़ है।
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