
पशु काटने का जुर्म स्वीकारा,चार अभियुक्त को मिला अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
अभियुक्त फईम, नईम, आसिफ व अतीक द्वारा प्रतिबंधित पशु कटान करने के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 92/2002 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/11 पशु क्रूपता अधि0 थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर प्रत्येक को 1050/- रूपये (कुल 4,200/- रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी1.फईम पुत्र बाबू निवासी पीपलाराना थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद।2.नईम पुत्र जमील निवासी सहसपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा।3.आसिफ पुत्र इस्तयाक निवासी ढकिया थाना डिडौली जनपद अमरोहा।
4.अतीक पुत्र रहीस निवासी चौधरपुर थाना पाकवाड़ जनपद अमरोहा है।
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