वाहन से टक्कर मारी,मिली अदालत उठने की सजा

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वाहन से टक्कर मारी,मिली अदालत उठने की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
वर्ष 2002 में अभियुक्त परवेज आलम द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 133/2002 धारा 279, 304ए भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर *न्यायालय उठने तक की सजा तथा 4,200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त परवेज आलम पुत्र खुर्शीद आलम निवासी मौ0 ऊपर कोट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर है।

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