
दहेज लालचियों को दो-दो साल कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के आरोपियों को दोषी मानते हुए दो महिलाओ सहित चार लोगो को 2-2 साल का कारावास व 2-2 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।न्यायालय ने अभियुक्तो को धारा 304 बी से दोष मुक्त किया है।
वर्ष-2011 में थाना पिलखुआ के गांव अनवरपुर में एक महिला गीता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी।मृतका के परिवार जनो ने मृतका के पति सोन,भाई नानक,भाभी रजनी तथा माता सुरजो के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।न्यायालय ने आरोपियो को दहेज उत्पीड़न के लिए दोषी मानते हुए दोनो महिलाओ व मां बेटे को दोषी मानते हुए 2-2 साल का कारावास व 2-2 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
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