चोरी के अभियुक्त को 32 साल बाद मिला दंड
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त इखलाक उर्फ अखलाक द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 249/1992 धारा 379 भादवि थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम मे न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (02 माह 12 दिवस) व कुल 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त इखलाक उर्फ अखलाक पुत्र रशीद निवासी मौ0 सद्दीकपुरा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
पिलखुवा में नेशनल हाईवे-9 किनारे खरीदे 2BHK घर मात्र 40 लाख में: 9520807055 || क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, पार्क आदि की सुविधा
