
परिषद शिक्षक अब कर सकेंगे जिले में ही पारस्परिक तबादला
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): परिषदीय शिक्षकों के अंतःजनपदीय (जिले के अंदर) पारस्परिक स्थानान्तरंण का आदेश शुक्रवार को जारी हो गया। प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम की ओर से जारी आदेश के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी।

वहीं अंतर जनपदीय (एक से दूसरे जिले) पारस्परिक स्थानान्तरण का आदेश भी जल्द जारी होने की उम्मीद है। सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने दस दिसंबर को दोनों तरह के तबादले का प्रस्ताव एकसाथ भेजा था। शिक्षकों का पारस्परिक स्थानान्तरण एक से दूसरे स्कूल में ही होगा। एक बार आवेदन हो जाने के बाद शिक्षकों को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। पेयरिंग के बाद अनिवार्य रूप से कार्यमुक्ति होगी। नियमानुसार एक सत्र में दो बार (गर्मी और जाड़े की छुट्टियों क्रमशः 20 मई से 15 जून 31 दिसंबर से 14 जनवरी) तक आपसी तबादला हो सकता है।
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