
आतिशबाजी बेचने पर अदालत उठने तक की सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com): एक साल पहले आतिशबाजी बेचने वाले अभियुक्त को अदालत ने न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदण्ड से दंडित किया है।
हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध विस्फोटक सामग्री बनाने व बेचने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
अभियुक्त शिवम द्वारा अवैध विस्फोटक सामग्री बनाने व बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 301/2023 धारा 286 भादवि व 5/9बी विस्फोटक अधिनियम थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था।उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी शिवम पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम सदरपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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