
नशे के सौदागर को सजा व अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2023 में अभियुक्त सागर द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 303/2023 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर 18 माह का कठोर कारावास (जेल में बिताई गयी अवधि (एक वर्ष 05 माह) व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी सागर पुत्र पप्पू निवासी मौहल्ला बाल्मीकि चमरी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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