हर्ष फायरिंग में हुई मौत के दोषी को 10 साल का कारावास व एक लाख दस हजार रूपए का अर्थदण्ड
हापुड, वि.(ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी करते हुए गैर-इरादतन हत्या के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1.10 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
वर्ष 2019 में अभियुक्त द्वारा ग्राम बक्सर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई थी जिसमें ग्राम बक्सर निवासी मुस्कान पुत्री इन्तजार घायल हुई थी जिसकी दौराने उपचार मृत्यु हो गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त असलहा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था व करीब 40 दिनों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
पुलिस कार्यवाही-
पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा थाना सिम्भावली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 349/2019 धारा 304 भादवि व मु0अ0सं0 370/2019 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट मामले में न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप 27 सितम्बर.2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा गैर-इरादतन हत्या के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1.10 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सिद्धदोष अपराधी का नाम व पताः- शानू उर्फ जावेद पुत्र कल्लन निवासी मौ० कैला भट्टा निकट रमजानी होटल थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद है।
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