एचपीडीए द्वारा स्कूल को जारी 3.90 करोड का नोटिस कोर्ट ने किया निरस्त
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने एक स्कूल को 3 करोड़ 90 लाख 12,729 रुपए विकास शुल्क में दंड और ब्याज के साथ जमा करने का नोटिस थमाया जिसके बाद स्कूल एचपीडीए के खिलाफ न्यायालय पहुंचा। न्यायालय ने एचपीडीए द्वारा जारी किए गए नोटिस को शून्य घोषित कर दिया है।
हापुड़ की दिल्ली रोड पर स्थित एक स्कूल ने प्राधिकरण से विद्यालय भवन के लिए तीन नक्शे पास कराए थे जिसके लिए कुल 89 लाख 26 हजार 651 रुपए विकास शुल्क के रूप में प्राधिकरण को दिए थे। उसके बाद प्राधिकरण ने 30 अगस्त 2017 को स्कूल को नोटिस जारी कर तीन करोड़ 90 लाख 12,729 रुपए विकास शुल्क के रूप में 20 सितंबर 2017 तक जमा करने के लिए कहा था। इसके पश्चात स्कूल की समिति ने शुल्क को गलत बताया और न्यायालय का रुख किया जिसके बाद न्यायालय ने स्कूल से प्राधिकरण द्वारा मांगी धनराशि को गलत मानते हुए नोटिस को शून्य घोषित कर दिया।
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