हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास व 70-70 हजार रुपये (कुल 2.80 लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अशोक नगर में 2012 में कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रहे व्यक्ति के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था। उपचार के दौरान घायल धीरूलाल की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और 154 दिनों में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर लगातार प्रभावी पैरवी की। इसके पश्चात शुक्रवार को आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में करीम खान पुत्र चाहत अली, देवा पुत्र रिछपाल सिंह, मनोज पुत्र कैलाश निवासीगण मोहल्ला छिद्दापुरी पिलखुवा जनपद हापुड़ तथा अमीरुद्दीन पुत्र खैराती सैफी पुत्र अमीरपुर नगोला भोजपुर गाजियाबाद को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय द्वारा आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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